उत्तराखंड में स्कूल खुलने का आदेश जारी हो गया है। राज्य में सात फरवरी से प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली से 12 वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। इसकी गाइडलाइन जरी कर दी गई है। गाइडलाइन अनुसार कोविड 19 संक्रमण में गिरावट के मद्दनेनजर सरकार ने यह निर्णय किया है। शुक्रवार को मुख्य सचिव एसएस संधु के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों को लेकर एसओपी भी जारी कर दी। आगे पढ़ें:
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यूं होगा संचालन
- प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर फिलहाल रोक।
- स्कूल में बाहरी लोगों की आवाजाही की सीमित रखा जाएगा।
- एमडीए बनाने पर रोक रहेगी, लेकिन भोजनामाता नियमित रूप से आएंगी स्कूल।
- लंच बाक्स लाने की अनुमति प्रधानाचार्य के विवेक पर
- छात्रों को स्कूल लाने वाले निजी बस-वैन ड्राइवर-कंडक्टर का वैक्सीनेशन भी जरूरी।
- पूरे स्कूलों का सेनेटाइजेशन जरूरी, कोविड 19 प्रोटोकाल का सख्ती से करना होगा पालन।